शोषण के खिलाफ अधिकार
अगर 12 साल का लड़का खतरनाक काम वाली फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसका शोषण के खिलाफ अधिकार उल्लंघित होता है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री, खदान या अन्य खतरनाक कार्यों जैसे निर्माण कार्य या रेलवे में रोजगार देना प्रतिबंधित है।
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