एकादश संशोधन अधिनियम
1961 के एकादश संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया बदल दी थी। इस संशोधन के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के स्थान पर एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई।
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