भारत के संविधान के अनुसार राज्य विधानसभाओं में सदस्य संख्या 60 से 500 के बीच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में वर्तमान में 403 सदस्य हैं। न्यूनतम और अधिकतम सीमाएं अधिकांश राज्य विधानसभाओं पर लागू होती हैं।
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