उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अनुसार, ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है। मतदान का अधिकार 18 वर्ष की आयु से मिलता है, लेकिन पंचायत पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
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