आपातकाल की घोषणा या उसके निरंतर प्रभाव के लिए प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है। विशेष बहुमत का अर्थ है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई बहुमत।
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