Q. अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? Answer:
संसद
Notes: अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होती है। ये वे विषय होते हैं जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं होते। अवशिष्ट विधायी शक्ति में अवशिष्ट कर लगाने की शक्ति भी शामिल होती है।