संविधान की प्रस्तावना को संसद अनुच्छेद 368 के तहत अपने संशोधन अधिकारों का उपयोग करके बदल सकती है। अब तक प्रस्तावना में केवल 1 बार संशोधन किया गया है, जो 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से हुआ था। इसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे।
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