यदि भारतीय संघ में कोई नया राज्य बनाया जाना हो तो संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करना जरूरी होता है। पहली अनुसूची में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है। इसलिए नए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण के लिए इसी अनुसूची में संशोधन किया जाता है।
This Question is Also Available in:
Englishಕನ್ನಡ