रिटर्निंग अधिकारियों के लिए दिशानिर्देशों के अध्याय 2 के पैरा 3 के अनुसार मतदान केंद्र इस तरह स्थापित किए जाने चाहिए कि आमतौर पर किसी भी मतदाता को अपने मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए 2 km से अधिक यात्रा न करनी पड़े।
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