भारतीय संविधान के अनुसार विधान सभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। हालांकि, संसद द्वारा अधिनियमित कानून के तहत कुछ राज्यों में यह संख्या 60 से कम हो सकती है, जैसे गोवा, सिक्किम और मिजोरम।
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