राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। हालांकि, इसके एक-तिहाई सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। कोई सदस्य यदि पूर्ण कार्यकाल के लिए चुना जाता है तो वह 6 वर्ष तक पद पर रहता है। किसी सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति से पहले उत्पन्न रिक्ति को भरने के लिए जो चुनाव होता है, उसे उपचुनाव कहते हैं। उपचुनाव में निर्वाचित सदस्य उस सदस्य के शेष कार्यकाल तक पद पर रहता है, जिसने इस्तीफा दिया हो, जिसकी मृत्यु हो गई हो या जो दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया गया हो।
This Question is Also Available in:
Englishಕನ್ನಡ