राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
राज्यपाल को पद की शपथ राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यदि वे अनुपस्थित हों तो उस न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है।
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