जब राष्ट्रपति इसे मांगते हैं
संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत, भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संदर्भित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति किसी भी ऐसे विधिक या सार्वजनिक महत्व के तथ्य संबंधी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांग सकते हैं, जिसे वे आवश्यक समझते हैं।
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