भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और यदि मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके की जाती है।
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