निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) योजना के अंतर्गत संशोधित अनुसूचियां जारी की गई हैं। यह संशोधन वित्त अधिनियम, 2026 के माध्यम से सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 में किए गए अद्यतनों के अनुरूप RoDTEP शुल्क रेखाओं को समायोजित करता है। यह योजना संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015–20 के अंतर्गत वर्ष 2021 में प्रारंभ की गई थी। यह योजना भारत से माल निर्यात योजना (MEIS) का स्थान ले चुकी है, क्योंकि वह विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं पाई गई थी। इसका उद्देश्य उन छिपे हुए करों और शुल्कों की वापसी करना है, जिनकी प्रतिपूर्ति अन्य तंत्रों द्वारा नहीं की जाती। इसमें निर्यातित वस्तुओं के निर्माण और वितरण के दौरान लगने वाले कर एवं शुल्क शामिल हैं। इस योजना का संचालन वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है।
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