RBI ने मडगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया
भारतीय रिजर्व बैंक ने मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कंपनी लिमिटेड (Madgaum Urban Cooperative Bank Co. Ltd.) का लाइसेंस रद्द कर दिया, क्योंकि बैंक की वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण वे अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान नहीं कर पाएंगे।
मुख्य बिंदु
- भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे कहा कि बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर, लगभग 99% जमाकर्ताओं को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से पूरी जमा राशि प्राप्त होगी।
- परिसमापन (liquidation) के समय, प्रत्येक जमाकर्ता को केवल DICGC से अपनी जमा राशि से अधिकतम 5,00,000 रुपये तक की जमा राशि प्राप्त करने का अधिकार है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने गोवा सहकारिता रजिस्ट्रार को एक परिसमापन आदेश जारी करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने के लिए भी कहा है।
निष्कर्ष
बैंक के पास पूंजी और आय के लिए पर्याप्त संभावनाएं नहीं थीं, और उसने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों का पालन नहीं किया। लाइसेंस रद्द होने और परिसमापन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही जमाकर्ताओं को भुगतान की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी।