1. अध्यक्ष, जिसे भारत सरकार नामित करती है।
2. दो सदस्य, जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारी होते हैं।
3. एक सदस्य, जो भारतीय रिजर्व बैंक से होता है।
4. शेष पांच सदस्य भारत सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं, जिनमें से कम से कम तीन पूर्णकालिक सदस्य होने चाहिए।
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