1992 के 74वें संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में भाग IX-A जोड़ा गया, जिससे नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। इसे "नगरपालिकाएं" शीर्षक दिया गया है और इसमें अनुच्छेद 243-पी से 243-ज़ीजी तक के प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा, इस अधिनियम के माध्यम से संविधान में बारहवीं अनुसूची भी जोड़ी गई।
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