भारत में 1992 का संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम पंचायती राज से संबंधित है। इसने भारत के संविधान में भाग 9 जोड़ा, जो पंचायतों से संबंधित है, और संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची जो उन विषयों से संबंधित है जिन पर राज्य विधानसभाओं द्वारा कानून के माध्यम से पंचायतों को शक्तियों और जिम्मेदारियों के साथ अधिकार दिया जा सकता है।
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