3 सितम्बर 2025 को GST परिषद ने कर स्लैब में बदलाव की घोषणा की। इसमें 12% और 28% के स्लैब हटाकर लक्ज़री और सिन वस्तुओं के लिए 40% GST दर लागू की गई। FMCG और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं को नए स्लैब से लाभ मिलेगा। यह बदलाव कर संरचना को सरल बनाने, आवश्यक वस्तुओं पर दरें घटाने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए किया गया है।
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