स्पेशल पर्पस एजेंसी किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। ये स्वायत्त निकाय होती हैं और स्थानीय शहरी सरकारों से स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। इसका अर्थ यह भी है कि ये स्थानीय नगरपालिका निकायों की अधीनस्थ एजेंसियाँ नहीं होतीं। इन्हें राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया जाता है।
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