छोटा नागपुर किरायेदारी (CNT) अधिनियम, 1908 के अनुसार खुंटकट्टी रैयत वह किरायेदार होता है, जो अपने पूर्वजों से भूमि विरासत में प्राप्त करता है या खेती हेतु जंगल साफ करने के पश्चात ग्राम के मूल संस्थापक से भूमि प्राप्त करता है। यह अधिनियम खुंटकट्टी रैयत को भुइंहारी रैयत, मूल रैयत तथा जंगली रैयत जैसी अन्य श्रेणियों से भिन्न मानता है और आदिवासी भूमि अधिकारों की सुरक्षा हेतु भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध का प्रावधान करता है।
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