सत्र वह अवधि होती है जब सदन की बैठक शुरू होती है और सत्रावसान, विघटन या सामान्य कार्यकाल की समाप्ति तक चलती है। दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है कि संसद को वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करनी चाहिए।
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