राष्ट्रपति समय-समय पर संसद के सत्र बुलाते हैं। संविधान के अनुसार, दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। इसलिए हर साल संसद के कम से कम दो सत्र होने अनिवार्य हैं। आमतौर पर तीन सत्र होते हैं—बजट सत्र (फरवरी से मई), मानसून सत्र (जुलाई से सितंबर) और शीतकालीन सत्र (नवंबर से दिसंबर)।
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