भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत, राष्ट्रपति को समय-समय पर संसद के किसी भी सदन का सत्र बुलाने और स्थगित करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। यह भी प्रावधान है कि एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच का अंतर 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी, दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने हो सकता है।
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