संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यदि वे अनुपस्थित हों तो उपाध्यक्ष और यदि वे भी अनुपस्थित हों तो राज्यसभा के उपसभापति यह जिम्मेदारी निभाते हैं। भारतीय संसद द्विसदनीय है और किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदनों की सहमति आवश्यक होती है।
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