संघ स्वतंत्र और संप्रभु राज्यों का स्वैच्छिक संघ होता है जो आम तौर पर अन्य राज्यों से जुड़े मामलों में सामूहिक कार्रवाई के लिए गठित किया जाता है। यह आमतौर पर एक संधि के माध्यम से बनाया जाता है और रक्षा, विदेशी संबंध, आंतरिक व्यापार या मुद्रा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने के लिए स्थापित किया जाता है। चूंकि संघ के सदस्य राज्य अपनी संप्रभुता बनाए रखते हैं, इसलिए उनके पास अलग होने का निहित अधिकार होता है।
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