संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। UPSC विभिन्न सिविल सेवाओं के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित है। इस नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका आयोग की स्वतंत्रता और भारत में सिविल सेवाओं की अखंडता बनाए रखने के महत्व को दर्शाती है।
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