विधान परिषद (Legislative Council) की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। इसके अलावा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए और जिस राज्य से चुनाव लड़ रहा है वहां के मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। राज्य की विधानसभा की तुलना में विधान परिषद एक स्थायी निकाय होती है।
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