भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है ताकि केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित किया जा सके। 1951 के वित्त आयोग अधिनियम में आयोग की योग्यता, नियुक्ति, अयोग्यता, कार्यकाल, पात्रता और अधिकारों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। संविधान के अनुसार आयोग का गठन हर 5 वर्ष में किया जाता है और इसमें एक अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्य होते हैं।
नोट: वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना है। अब तक 14 वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुके हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रो. वाई. वी. रेड्डी थे और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन. के. सिंह हैं।
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