जिस व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, केवल वही न्यायालय जा सकता है
'लोकस स्टैंडी' का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, केवल वही न्यायालय जा सकता है और कोई नहीं। भारतीय न्यायपालिका में यह पारंपरिक नियम था, जब तक कि जनहित याचिका की अवधारणा नहीं आई।
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