लोकसभा सदस्य अपना पद पांच वर्ष तक या राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर सदन भंग होने तक बनाए रखते हैं। वे वयस्क मताधिकार और प्रथम-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली के तहत अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने जाते हैं।
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