जो विषय आदेश बिंदु नहीं हैं या जिन्हें प्रश्न, अल्पसूचित प्रश्न, ध्यानाकर्षण, प्रस्ताव आदि से संबंधित नियमों के तहत नहीं उठाया जा सकता, उन्हें नियम 377 के तहत उठाया जा सकता है। इस नियम के तहत विषय उठाने के लिए महासचिव को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में लिखित सूचना देनी होती है।
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