भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार, राष्ट्रपति का कार्यकाल उस दिन से पांच वर्ष का होता है जब वह पद ग्रहण करते हैं। उनका कार्यकाल इससे पहले भी समाप्त हो सकता है अगर वे उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं या संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग द्वारा हटाए जाते हैं।
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