राज्य कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 153 से 167 तक हैं। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता शामिल होते हैं। राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जैसे संघ में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है।
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