राज्यसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 250 हो सकती है, जिसमें से 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। बाकी सदस्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं।
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