विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य
संविधान का अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएँ निर्धारित करता है। इसके अनुसार, राज्यसभा के सदस्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की विधान सभाओं द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य छह वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित होते हैं।
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