Q. राज्यसभा के सदस्य की अयोग्यता के मामले पर निर्णय कौन लेता है?
Answer: चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति
Notes: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(1) के तहत राज्यसभा के सदस्य की अयोग्यता का निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग से परामर्श के बाद लिया जाता है।

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