संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों व दो केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है, जिसमें 233 सदस्य राज्यों और दिल्ली व पुडुचेरी के केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं।
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