उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार, राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में लेनी होती है। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हों तो उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश यह शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
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