राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार, राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करता है। यद्यपि सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन यह निश्चित नहीं है, और राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को पद से हटा या बनाए रख सकता है।
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