महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार गठन में गतिरोध के कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। यह अनुच्छेद 356(1) के तहत लगाया गया था।
1960 में राज्य के गठन के बाद यह तीसरी बार है जब वहां राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है।
अनुच्छेद 356(1): यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल से रिपोर्ट मिलती है और वह संतुष्ट होते हैं कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार अपने कर्तव्य निभाने में असमर्थ है, तो वह अधिसूचना जारी कर सकते हैं:
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