भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताएँ इस प्रकार थीं: प्रांतीय द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत, भारतीय परिषद का उन्मूलन और उसकी जगह एक सलाहकार निकाय की स्थापना, ब्रिटिश भारत और रियासतों के साथ एक अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान, अल्पसंख्यकों के लिए विस्तृत सुरक्षा उपाय और ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता।
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