भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस प्रतिवर्ष 24 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम, 1944 के लागू होने की स्मृति में मनाया जाता है, जिसे बाद में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के रूप में जाना गया। यह दिवस देश में अप्रत्यक्ष करों के प्रशासन और राजस्व संग्रह को सुदृढ़ करने में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के बाद भी, पेट्रोलियम उत्पाद, तंबाकू तथा कुछ औद्योगिक वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाया जाता है।
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