भारत के संविधान के अनुच्छेद 84 (ख) के अनुसार लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। संविधान द्वारा निर्धारित सदन की अधिकतम क्षमता 552 है, जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 530 सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 सदस्य और एंग्लो-इंडियन समुदाय के अधिकतम दो सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जा सकता है यदि उनके विचार में उस समुदाय का सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
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