भारत में चिट फंड का संचालन चिट फंड अधिनियम 1982 के तहत होता है। इस अधिनियम के अनुसार चिट फंड व्यवसाय का पंजीकरण और विनियमन केवल संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जा सकता है। चिट फंड का नियामक चिट्स का रजिस्ट्रार होता है जिसे चिट फंड अधिनियम की धारा 61 के तहत राज्य सरकारें नियुक्त करती हैं।
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