भारतीय संविधान में तीन प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएँ हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता और वित्तीय आपातकाल। आपातकाल से जुड़े प्रावधान संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक दिए गए हैं। ये प्रावधान केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाते हैं।
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