कोई भी अवधि जो राष्ट्रपति उपयुक्त समझें
अनुच्छेद 76(1) के अनुसार, अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति द्वारा उस अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है जिसे वह उपयुक्त मानते हैं। वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर बने रहते हैं, इसलिए उनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता।
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