संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए तभी पात्र होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या उनके नियंत्रण में किसी अन्य स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है तो वह इस पद के लिए अयोग्य होगा।
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