भारतीय संविधान राष्ट्रपति पद के कार्यकाल की कोई सीमा निर्धारित नहीं करता। राष्ट्रपति पांच साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है और तुरंत पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होता है। इस तरह कोई व्यक्ति कितने भी कार्यकाल तक इस पद पर रह सकता है। यह अमेरिका जैसे देशों से भिन्न है, जहां कोई व्यक्ति अधिकतम दो कार्यकाल तक ही राष्ट्रपति बन सकता है।
This Question is Also Available in:
Englishಕನ್ನಡ